अमित शाह पर राहुल गांधी की अभद्र टिप्पणी मामले में सुनवाई फिर क्यों टली!

अमित शाह पर राहुल गांधी की अभद्र टिप्पणी मामले में फिर सुनवाई क्यों टली!
 

अवकाश पर रहे MP/MLA कोर्ट टली सुनवाई, अब 12 अप्रैल को बयान मुलजिम के लिए राहुल को होना है हाजिर।
 

सुल्तानपुर के MP/MLA कोर्ट में कांग्रेस नेता व वायनाड सांसद राहुल गांधी की आज तलबी थी। अमित शाह के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने उन्हें आरोपों के बयान के लिए तलब किया है। मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव अवकाश पर रहे। अब इस मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को नियत की गई है।


विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि भाजपा नेता विजय मिश्र ने सांसद राहुल गांधी पर परिवाद दायर किया है। आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक की एक जनसभा में गृहमंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा है जबकि जिस जस्टिस लोया के मामले में उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष कहा है। उनका यह बयान मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने उन्हें विचारण के लिए तलब किया है। उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट प्रदान की गई है लेकिन आरोपों पर जवाब देने के लिए न्यायालय आना ही होगा।उधर परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने राहुल गांधी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। जिसकी सुनवाई अगली पेशी पर होगी। 


दरअसल कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के हनुमानगंज निवासी व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया गया था। उक्त मामले में राहुल गांधी की 20 फरवरी 2024 को जमानत कोर्ट से हो चुकी है। मंगलवार 2 अप्रैल को उनका बयान सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में दर्ज किए जाने के लिए तारीख नियत थी। जिसमें आज वो पेश नहीं हुए।अगली तारीख 12 अप्रैल बयान मुलजिम के लिए नियत की गई है।

रिपोर्ट/सरफराज अहमद