पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू समेत तीन दोषियों को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से लगा झटका।

पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू समेत तीन दोषियों को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से लगा झटका।

स्पेशल जज एकता वर्मा की अदालत ने पूर्व विधायक समेत तीन दोषियों की अपील की खारिज,स्पेशल जज सेशन कोर्ट ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के आदेश को रखा बरकरार,कोर्ट ने दोषियों के प्रति कोई नरमी बरतना नहीं माना जायज। स्पेशल जज एकता वर्मा ने अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु पत्रावली सम्बंधित कोर्ट को भेजने का दिया आदेश,साथ ही अदालत ने चार जून को तीनों दोषियों को सम्बंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर होने का दिया है आदेश, अब पूर्व विधायक सहित तीनो दोषियों को नियत तिथि पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष करना होगा समर्पण,अब सभी दोषियों को राहत के लिए हाईकोर्ट की लेनी पड़ेगी शरण,पूर्व विधायक के खिलाफ कोर्ट का फैसला सुनकर समर्थकों में मचा हड़कंप।




हाल ही में सपा में शामिल हुए थे पूर्व विधायक.. 

अभी हाल में ही पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लोक सभा चुनाव में खुलेआम गठबंधन समर्थित सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद के पक्ष में वोटिंग के लिए की थी अपील,संयोगवश इसी के महज कुछ दिन बाद पूर्व विधायक से जुड़े मामले में आया कोर्ट का फैसला।

तत्कालीन स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव की कोर्ट ने बीते छह जुलाई को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू,उनके समर्थक सूर्य प्रकाश सिंह अंशू निवासी मायंग व अमेठी जिले स्थित कमरौली थाना क्षेत्र निवासी रुकसार अहमद के खिलाफ सुनाया था फैसला।

कोर्ट ने सभी दोषियों को डेढ़-डेढ़ वर्ष के कारावास एवं कुल 23 हजार एक सौ रुपये अर्थदंड की सुनाई थी सजा,अभियोगी बनारसी की दीवार जेसीबी से जबरदस्ती गिराने व विरोध करने पर घर में घुसकर मारने-पीटने समेत अन्य आरोपो में धनपतगंज थाने में ही दर्ज हुआ था मुकदमा,25 फरवरी 2021 को हुई थी घटना।

रिपोर्ट/सरफराज अहमद